भारत की राष्ट्रीय भाषा: भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें विभिन्न जातीय संस्कृतियाँ, परंपराएँ और भाषाएँ हैं। भारत में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच बोली जाने वाली भाषाओं की एक विविध सूची है। भारत की भाषा के बारे में यह सही कहा गया है, “भारतीय भाषा हर कुछ किलोमीटर पर पानी की तरह बदलती है”। कोई आश्चर्य नहीं, यह हर मायने में सच है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, जिसमें हर किलोमीटर पर कई तरह की भाषाएँ बदलती हैं। संविधान की शुरुआत से ही, राष्ट्रीय भाषा के मुद्दे पर कई बहसें हुई हैं। हालाँकि, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। एक राष्ट्रीय भाषा और एक आधिकारिक भाषा के बीच अंतर है । यह पोस्ट आपको भारत की राष्ट्रीय भाषा के बारे में बताएगी।
भारत की राष्ट्रीय भाषा
हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। लेकिन, हिंदी ऐसी भाषा है जिसे भारत की सिर्फ़ 40% आबादी बोलती है। इसलिए, यह बाकी की बहुसंख्य आबादी के लिए एक समस्या होगी क्योंकि सभी को हिंदी सीखना ज़रूरी होगा और यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। भारत के संविधान ने राष्ट्रीय सरकार के लिए संचार की दो आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग को निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, इसमें 22 आधिकारिक भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी सहित) की सूची है। ये भाषाएँ राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व की हकदार हैं, और राष्ट्रीय सरकारी सेवा के लिए आयोजित परीक्षा में उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है।
भारत की राजभाषा
केंद्रीय प्रशासन द्वारा प्रयुक्त आधिकारिक भाषा के रूप में दो भाषाओं को चुना गया है:
अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी पट्टी के राज्यों के साथ संवाद करते समय केंद्र सरकार द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
अंग्रेजी सहयोगी आधिकारिक भाषा है और राज्यों के साथ संवाद करते समय प्रयोग की जाने वाली भाषा है।
भारत की आधिकारिक अनुसूचित भाषाओं की सूची
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को भारत की अनुसूचित भाषा चुना गया है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएँ हैं।
क्रमांक | भाषा | राज्य में मान्यता |
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1 | असमिया | असम, अरुणाचल प्रदेश |
2 | बंगाली | पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा |
3 | बोडो | असम |
4 | डोगरी | जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा |
5 | गुजराती | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गुजरात |
6 | हिन्दी | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल |
7 | कन्नडा | कर्नाटक |
कश्मीरी | जम्मू और कश्मीर | |
9 | कोंकणी | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल (कोंकण तट) |
10 | मैथिली | बिहार, झारखंड |
11 | मलयालम | केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी |
12 | मणिपुरी | मणिपुर |
13 | मराठी | महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव |
14 | नेपाली | सिक्किम और पश्चिम बंगाल |
15 | ओडिया | उड़ीसा की आधिकारिक भाषा |
16 | पंजाबी | पंजाब और चंडीगढ़ की आधिकारिक भाषा, दिल्ली और हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा |
17 | संस्कृत | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड |
18 | संथाली | यह भाषा मुख्य रूप से झारखंड राज्य के साथ-साथ असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्यों में संथाल लोगों द्वारा बोली जाती है। |
19 | सिंधी | गुजरात और महाराष्ट्र, विशेषकर उल्हासनगर |
20 | तामिल | तमिलनाडु, पुडुचेरी |
21 | तेलुगू | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी |
22 | उर्दू | जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल |