भारत के उच्च न्यायलय
courts of india in hindi
जिन उच्च न्यायलयों के अधिकार क्षेत्र मे 1 से अधिक राज्य/केंद्र शाषित प्रदेश है
| उच्च न्यायलय | अधिकार क्षेत्र |
|---|---|
| गुवाहाटी | अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम |
| बम्बई | महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव |
| कलकत्ता | पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| केरल | केरल, लक्षद्वीप |
| मद्रास | तमिलनाडु, पुडुचेरी |
| पंजाब और हरियाणा | पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ |
उच्च न्यायालय और उनके न्यायपीठ
| उच्च न्यायालय | न्यायपीठ |
|---|---|
| इलाहाबाद उच्च न्यायालय | लखनऊ |
| बंबई उच्च न्यायालय | नागपुर, पणजी, औरंगाबाद |
| कलकत्ता उच्च न्यायालय | पोर्ट ब्लेयर |
| गुवाहाटी उच्च न्यायालय | कोहिमा, आइजोल, ईटानगर |
| मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | ग्वालियर, इंदौर |
| मद्रास उच्च न्यायालय | मदुरै |
| राजस्थान उच्च न्यायालय | जयपुर |
उच्च न्यायलय जिनके प्रधान पीठ राज्यों की राजधानी में स्थित नही है
| उच्च न्यायलय | प्रधान पीठ |
|---|---|
| छत्तीसगढ़ | बिलासपुर |
| गुजरात | अहमदाबाद |
| केरल | कोची |
| मध्य प्रदेश | जबलपुर |
| ओडिशा | कटक |
| राजस्थान | जोधपुर |
| उत्तराखंड | नैनिताल |
| उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद |
केंद्र शासित प्रदेश व उनके उच्च न्यायालय
| केंद्र शासित प्रदेश | उच्च न्यायालय |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | कलकत्ता उच्च न्यायालय |
| लक्षद्वीप | केरल उच्च न्यायालय |
| पुडुचेरी | मद्रास उच्च न्यायालय |
| दादरा और नगर हवेली | बंबई उच्च न्यायालय |
| दमन और दीव | बंबई उच्च न्यायालय |
| चंडीगढ़ | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय |
| दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय |
याद रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
| भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25* है। |
| * 3 उच्च न्यायालयों का उद्घाटन संबंधित राज्यों की राजधानियों में इस प्रकार हुआ – मेघालय और मणिपुर उच्च न्यायालय (25 मार्च 2013) और त्रिपुरा उच्च न्यायालय (26 मार्च 2013) ।आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती में स्थापित हुई । |
| भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी । कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 मे एक राजज्ञा द्वारा हुई थी । |
| उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा बासठ वर्ष है। |